मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhymantri Virdhjan Pension Yojana)


मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2022


* मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संक्षिप्‍त जानकारी - राज्‍य सरकार अपने-अपने राज्‍यों के लिए समय-समय पर विभिन्‍न योजनाएं लाती रहती है। जिसमें बिहार के माननीय मुख्‍यमंत्री श्री नितीश कुमार जी के द्वारा बिहार राज्‍य के बुजुर्गों (यानी 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष) के लिए आर्थिंक सहायता देने के लिए 1 अप्रैल, 2019 को मुक्ष्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरूआत किया गया। इस योजना के तहत राज्‍य के सभी वृद्ध व्‍यक्तियों जिनका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक हो, उन्‍हें 400/- रुपये प्रति माह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक सभी वृद्धजन को 500/- रुजये प्रति माह पेंशन के तौर पर दिया जाता है। Mukhymantri Virdhjan Pension Yojana के लिए राज्‍य सरकार द्वारा एक पोर्टल (www.sspmis.bihar.gov.in) तैयार किया गया है। इस पोर्टल के माध्‍यम से आवेदन करने के बाद लाभार्थी को पेंशन के तौर पर दी जाने वाली पैसा सिधा उसे बचत खाते में भेजा जाता है। नीचे दिये गए लिंक के माध्‍यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

मुख्‍यमंत्री वृजन पेंशन योजना से लाभ :-

  • इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्‍य के सभी वृद्धजन (महिला हो या पुरूष हो) को शामिल किया गया जिसका उम्र 60 वर्ष हो या उससे अधिक हो।

Mukhymantri Virdhjan Pension Yojana के लिए पात्रता :-

  • लाभार्थी बिहार राज्‍य का मूल निवासी होना चाहिए।

  • आवेदक की उम्र न्‍यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए।

  • मुख्‍यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन स्‍वंग लाभार्थी होते हैं।

  • इस योजना का लाभ वही व्‍यक्ति ले सकते हैं, जो पूर्व से किसी और सरकारी पेंशन का लाभ नहीं लेते हो।

  • लाभुक किसी भी सरकारी पद पर तथा किसी भी सरकारी पद से रिटायर नहीं होना चाहिए।

  • लाभार्थी के नाम से खुद का किसी भी बैंक में नए बचत खाता होना चाहिए तथा इसे अलावा लाभुक के परिवार का कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। 

Mukhymantri Virdhajan Pension Yojana के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज :- 

  • आधार कार्ड

  • भोटर कार्ड

  • बैंक खाता

  • एक पासपोर्ट साईज फोटो

  • मोबाईल नंबर


कुछ सबसे महत्वपूर्ण लिंक
Some Most Important links



  





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